नौ मांस की दुकानों पर छापेमारी कर दिया नोटिस

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जिलाधिकारी की ओर से गठित खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम और तहसील की संयुक्त टीम ने बुधवार को ज्वालापुर में मांस की दुकानों पर छापेमारी कर नौ दुकानों को नोटिस दिया। नोटिस में व्यापारियों को सात दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।

विश्व हिंदू परिषद के नेता चरणजीत पाहवा द्वारा अवैध मांस की दुकानों के विरोध में खुद को आग लगाने के बाद जिला प्रशासन ने मांस की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम दीपक रावत ने खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम और तहसील की संयुक्त टीम गठित की। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे टीम बकरा मार्केट पहुंची और मांस की चार दुकानों को नोटिस दिया। इसके बाद टीम ने क्षेत्र की अन्य दुकानों में भी छापेमारी कर पांच मांस की दुकानों को नोटिस दिया, जबकि मानक पूरे नहीं होने पर एक मांस व्यापारी का लाइसेंस भी रद्द किया।

अधिकांश मांस की दुकानों के पास नहीं है लाइसेंस

नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश मांस की दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है। मांस की दुकानों के लिए बूचड़खाने के साथ ही कई मानक पूरे करने होते हैं, लेकिन कोई भी मानक पूरा नहीं होने के कारण न तो लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा है और न ही नया लाइसेंस जारी किया जा रहा है।

छापेमारी करने वाली टीम में तहसीलदार सुनैना राणा, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल, सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीन कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (नगर निगम क्षेत्र) कपिल देव आदि शामिल रहे।

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