उत्तराखंड में एक अप्रैल से लागू होगा 8300 रुपये न्यूनतम वेतन, लाख लोगों को होगा फायदा

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उत्तराखंड के श्रमिकों का अभी तक प्रदेश में न्यूनतम वेतन 6710 रुपये मासिक है। जो अब न्यूनतम वेतन 8300 रुपये मासिक होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में न्यूनतम वेतन में 1590 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। नया न्यूनतम वेतन एक अप्रैल से लागू होगा। इससे प्रदेश के करीब आठ लाख श्रमिकों को फायदा होगा। होटल, अस्पतालों, फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिक एवं उपनल के माध्यम से लगे कर्मचारियों को इसका लाभ होगा।

पिछले पांच साल से प्रदेश में न्यूनतम वेतन में नहीं हुई थी बढ़ोतरी

श्रम एवं कौशल विकास मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने सेवायोजन कार्यालय में आईसीआईसीआई फाउंडेशन की एकेडमी फॉर स्किल के केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम में बताया कि पिछले पांच साल से प्रदेश में न्यूनतम वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। श्रमिकों की लगातार मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों और उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता की एक कमेटी बनाई गई थी। इसने पूरा अध्ययन कर फैसला लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन 8300 रुपये किये जाने का ऐलान किया। बताया कि अप्रैल से नया न्यूनतम वेतन लागू होगा। वेतन में 23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

उत्तराखंड के 13 जिलों में करीब तीन लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। जबकि 8 लाख के करीब श्रमिक विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्रियों, होटलों और अस्पतालों में काम करते हैं। इन सबको नए न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा। वहीं, उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 21 हजार कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

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