कोरोना के जानलेवा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तराखंड में घोषित किए गए लॉकडाउन में लोगों के अनावश्यक अपने घर से निकलने पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि अखबारों के कर्मचारी, पत्रकार, अखबार के वितरक और अखबार ढोने वाली गाड़ियों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। जरूरी कामों के लिए ही घर से निकला जा सकेगा। दवाएं, दूध और अखबार जैसी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है।
पांच से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकेंगे एकत्र
सरकार से जारी आदेश में कहा गया कि 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले लोगों पर आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। महामारी ऐक्ट के तहत लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारियों को सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने का अधिकार भी होगा।
सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण को लेकर दुष्प्रचार करने और गलत जानकारियां प्रसारित करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सरकार ने कुछ नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार परामर्श दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कड़ाई से कहा कि सोशल मीडिया में कोरोना पर सरकार से अधिकृत खबरें ही प्रकाशित करें। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही एसडीआरएफ आदि के स्तर से दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें।