लॉकडाउन 4.0: राज्य में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं

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लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद फैसला लिया है कि राज्य में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। अलबता, प्रदेश में गढ़वाल के तीन और कुमांड मंडल के तीन जिले ऑरेंज जोन में जरूर शामिल हैं। ऑरेंज जोन में शामिल अल्मोड़ा,देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ऊधमसिंहनगर, और उत्तरकाशी जिले शामिल हैं।

लंबे समय से रेड जोन में चल रहे हरिद्वार जिले को विगत दिनों ग्रीन जोन में शामिल कर लिया है। ग्रीन जोन में हरिद्वार जिला समेत टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जिले हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून को फिल्हाल ऑरेंज जोन में है। लेकिन, देहरादून शहर में सात क्षेत्रों को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसे जोन में सुरक्षा और साधानी भी बढ़ाई गई है। उत्तराखंड में आज एक महिला के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 92 से बढ़कर 93 हो गई। जबकि, प्रदेश में अब 52 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने-अपने घर जा चुके हैं।

अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगे सभी बाजार

लॉकडाउन-चार में सरकार ने व्यापारियों और व्यवसायिक वाहन चालकों को भी राहत दे दी है। अब अपराह्न चार बजे तक सभी बाजार खुल सकेंगे, वहीं व्यावसायिक वाहनों पर चल सकेंगे। अलबत्ता, राज्य के सात प्रमुख शहरों में फिलहाल ऑड -इवन व्यवस्था लागू रहेगी। सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

बताया कि राज्य में सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी दफ्तर सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगे। सोशल डिस्टेसिंग के मद्देनजर ग्रीन जोन के जिलों में 50 तो आरेंज जोन के जिलों में 33 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में जिन शहरों की आबादी का घनत्व ज्यादा है, उनमें व्यावसायिक वाहनों का संचालन ऑड-इवन तरीके से किया जाएगा। इनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और कोटद्वार शहर शामिल है। उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि अपराह्न चार बजे के बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस मौके पर सचिव अमित नेगी भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने बताया कि सभी राज्य रेड, आरेंज और ग्रीन जोन के जिलों का निर्धारण कर रहे हैं। जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा तो राज्य सरकार ग्रीन व आरेंज जोन के जिलों में इंटर स्टेट परिवहन सेवा शुरू करेगी। प्रवासियों को ले जाने के लिए बसों का मूवमेंट जारी रहेगा। विशेष परिस्तिथियों में निजी वाहनों को अपराह्न चार बजे भी चलने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने स्पोर्टस कांपलेक्स व स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है। इनमें खिलाड़ी खेल गतिविधियां शुरू कर सकेंगे, लेकिन दर्शकों को इनमें बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट,ढाबें, बार, मॉल, थिएटर, आडोटोरियम, स्वीमिंग, जिम, पब, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृति व पर्यटन गतिविधियां पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सरकार ने स्कूल- कालेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लाइब्रेरी भी बंद रहेंगी। अलबत्ता, ऑनलाइन पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन ही पढ़ाई कराते रहेंगे।

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