इन शर्तो के साथ अब उत्तराखंड में भी एक जिले से दूसरे जिले जा सकेगे लोग

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उत्तराखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में लोग सशर्त जा सकेगे । लॉक डाउन के बाद  से  ही गृह जिले से बाहर दूसरे जिले में फंसे लोगों को इससे राहत मिलेगी। रेड कैटेगिरी से ग्रीन कैटेगिरी में जाने वाले लोग  केंद्रीय गाइडलाइन के तहत ही जा पायेगे जिसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था तैयारी कर रही है  । मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार की और से अन्य राज्यों में फंसे श्रद्धालुओं, पर्यटकों, श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर जारी गाइडलाइन का फायदा प्रदेश के एक दूसरें जिले में फसे लोगों को भी मिलेगा। राज्य सरकार पर लोगो की और से  दबाव बनाया  हुआ था कि राज्य के  एक जिले से दूसरे जिले में जाने की भी अनुमति दी जाए। सीएम  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि लॉक डाउन के बाद कोई भी  नागरिक जिले के बाहर फंसा है तो उसको अपने घर वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। लेकिन  मुख्यमंत्री के आदेश से  केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन आड़े आ रही थी, जिसके चलते ऐसा नहीं हो पाया है. लेकिन शादी विवाह, परिवार में किसी के निधन या फिर मेडिकल कारण के आधार पर अंतर जनपदीय आवाजाही की परमिशन  है।

एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिय आवेदन करने के लिए पहले से व्यवस्था तय है, जिसके तहत गृह जिले  से बाहर फंसे लोग आवेदन भी  कर सकते हैं। लेकिन अनुमति केवल जरुरी  कार्य या फिर मेडिकल कारणों से मिलती है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने वालों की जांच होगी.

अगर किसी भी तरह कोरोना का लक्षण नहीं मिलता है तो उसे जाने दिया जाएगा .  लेकिन रेड कैटगिरी वाले जिले से ग्रीन कैटेगिरी वाले जिलो  में जाने के लिए केंद्रीय गाइडलाइन के तहत ही अनुमति मिलेगी।

 

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