उत्तराखंड में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। अभी तक रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक ही खुल सकते थे। रात के कर्फ्यू में भी एक घंटे की छूट दी गई है। रात का कर्फ्यू अब नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। इसके साथ ही दून में होटल, होम स्टे और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज खोलने की इजाजत भी दे दी है।
गुरुवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने अनलॉक दो के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। एसओपी के अनुसार रेस्टोरेंट संचालकों को अब प्रत्येक ग्राहक का ब्योरा दर्ज करना होगा। राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति कम से कम सात दिन के लिए होटल की बुकिंग कराएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराई है तो उसे सात दिन की न्यूनतम अवधि से छूट मिल जाएगी। ऐसे यात्रियों को अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन चैकिंग के दौरान मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन भी कराएगा।
मॉल अभी 50 प्रतिशत दुकानों के साथ ही खुलेंगे। बाजार सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। उडान सेवा के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। बेंक्विट हॉल और कम्यूनिटी हॉल शादी समारोह के लिए खुलेंगे लेकिन इसमें कई शर्तों का पालन करना होगा।
क्वारंटाइन अवधि होगी अधिकतम 14 दिन
राज्य में आने वालों को सात दिन फैसिलिटी क्वारंटाइन जबकि सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। अभी तक होम क्वारंटाइन की अवधि 14 दिन थी। सरकारी क्वारंटाइन सुविधा निशुल्क जबकि प्राइवेट के लिए पैसे चुकाने होंगे। गर्भवती महिलाओं, बीमार, सीनियर सिटिजन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को फैसिलिटी क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। घर में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या इमरजेंसी में भी फैसिलिटी क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी।
सेना, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री अफसरों, जवानों और परिजनों के क्वारंटाइन की व्यवस्था सेना, एयरफोर्स व नेवी करेगी। इनके लिए भी सात दिन फैसिलिटी और सात दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। कर्मचारियों, व्यापारियों, सप्लायरों और तकनीकी विशेषज्ञों को बिना क्वारंटाइन के काम पर जाने की इजाजत होगी।