उत्तराखंड में त्यौहार के चलते प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। अक्टूबर से दिसंबर के महीने उत्सव का होता है। इसमें धार्मिक पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक समारोहों और जुलूसों आदि के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है।
कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए। इस संबंध में सचिव अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दी। गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्य और जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह पाबंदी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी।
त्यौहारी सीजन में आयोजित करने वाले सभी कार्यक्रमों की पहले से ही विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। आयोजन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के लिए पर्याप्त मार्किंग करनी होगी। आयोजकों को गाइडलाइंस के पालन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक तैनात करने होंगे और आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी भी लगाने होंगे। इसी तरह कार्यक्रम के आयोजकों और संचालकों को अपने कर्मचारियों के लिए मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और ग्लब्ज आदि की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।
न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनानी होगी
व्यक्तियों को जहां तक संभव हो सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनानी होगी। साथ ही अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क का प्रयोग करना होगा। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने का सख्ती से पालन करना होगा। खांसने, छींकने समय रूमाल का प्रयोग करना हो गया। थूकने पाबंदी रहेगी। वहीं सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग जरूरी होगा।