देहरादून,7 मई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं.
जिला प्रशासन देहरादून ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर संचालित एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर रातोंरात उसे सील कर दिया है
पिछले हफ्ते जनता दर्शन में यह मामला जिलाधिकारी के समक्ष उठा था,
जिसके बाद उन्होंने त्वरित जांच के आदेश दिए थे
जांच में खुलासा होने पर जिलाधिकारी ने न केवल पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया,
बल्कि 356 वर्ग मीटर भूमि को भी सरकार में निहित करने की कार्रवाई की है
यह पेट्रोल पंप प्रेमनगर के ठाकुरपुर आर्केडिया ग्रांट में स्थित था
जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि यह भूमि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आवंटित की गई थी,
जिस पर फर्जी विक्रय पत्रों के माध्यम से पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था
प्रेमनगर क्षेत्र के निवासियों ने संयुक्त शिकायती पत्र के माध्यम से इस सरकारी भूमि पर अवैध संचालन की शिकायत दर्ज कराई थी
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून और उप जिलाधिकारी सदर की संयुक्त जांच में यह पाया गया
कि केसरी फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) खसरा नंबर 192 में संचालित है,
जबकि संचालक चरणजीत भाटिया के पास खसरा नंबर 191 का कूटरचित विक्रय पत्र था
इसके बाद चरणजीत भाटिया ने यह भूमि अपने पुत्र गगन भाटिया को उपहार में दे दी थी
कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर हुए दाखिल खारिज के इंद्राज की जांच के बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय ने
24-10-2024 को दिए अपने निर्णय में चरनजीत भाटिया बनाम केदारनाथ मामले में
30-08-2011 के आदेश को निरस्त करते हुए
खसरा नंबर 191 मि०, रकबा 356 वर्ग मीटर भूमि से चरनजीत भाटिया का नाम खारिज कर दिया
और भूमि को पूर्व की भांति सरकार आबादी रिफ्यूजी कैंप के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किए
जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून और उप जिलाधिकारी सदर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच रिपोर्ट (17-03-2025)
और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय के निर्णय (24-10-2024) के अनुपालन में
जिलाधिकारी देहरादून ने उप प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (संख्या-31/परि०लि0-2014, दिनांक 07-02-2014) को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.
जिला प्रशासन देहरादून का भूमाफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा.