देहरादून,5 मार्च 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है.
Chief Minister Single Women Self Employment Scheme
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को अधिकतम ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी,
जिसमें से 75% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा.
यह जानकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद दी.
योजना के मुख्य बिंदु
लाभार्थी: अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाएं
सहायता राशि: अधिकतम ₹2 लाख
75% सब्सिडी (₹1.5 लाख)
25% लाभार्थी द्वारा निवेश (₹50,000)
लक्ष्य: पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को लाभान्वित करना
उद्देश्य: एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना.
मंत्री रेखा आर्या ने कहा:
“यह योजना प्रदेश की एकल महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है.
इन महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है.
इस योजना के माध्यम से हम उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे.
पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है,
और योजना की प्रगति के आधार पर इसे और विस्तारित किया जाएगा”
योजना का महत्व
एकल महिलाओं के लिए विशेष पहल: यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए तैयार की गई है,
जो विभिन्न कारणों से अकेले जीवन यापन कर रही हैं.
आर्थिक स्वावलंबन: योजना के तहत महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
सामाजिक सशक्तिकरण: योजना से महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मविश्वास मिलेगा.
अगले कदम
योजना का जीओ (Government Order) जल्द ही जारी किया जाएगा.
पात्र महिलाओं की पहचान और आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
इस योजना के माध्यम से एकल महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी,
बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान और आत्मविश्वास भी प्राप्त होगा.