रॉबर्ट वाड्रा की 16 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तब तक अंतरिम सुरक्षा देने का निर्देश भी जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए वाड्रा से जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा।

कोर्ट ने 6 फरवरी को मामले में पूछताछ की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दी थी।

वाड्रा से जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग करने का भी आदेश

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें 16 फरवरी तक के लिए अतंरिम राहत मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को गंभीर मानते हुए वाड्रा से जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को अपने मुअक्किल की तरफ से जांच में सहयोग का यकीन दिलाया।

ईडी का दावा संपत्ति के असल मालिक वाड्रा

वाड्रा के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले सुनील अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस मामले में अरोड़ा को कोर्ट से 6 फरवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है। यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं।

ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था। ईडी के मुताबिक मरम्मत के लिए इस पर 65,900 पाउंड का अतिरिक्त खर्चा होने के बावजूद भंडारी ने 2010 में इसी कीमत पर इसकी बिक्री वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को कर दी।

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