राज्य सरकार के कर्मचारी करवाएंगे यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण

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देहरादून, 24 फरवरी, 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी (Uniform Civil Code) के तहत सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.

विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता:

पत्र में कहा गया है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.

जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति:

प्रत्येक जिले में समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी अपने जिले में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएंगे.

इस संबंध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराई जाएगी.

विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति:

मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए,

जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा.

विभागाध्यक्षों के निर्देश:

सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं.

निगरानी और रिपोर्टिंग:

सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी.

तकनीकी सहायता:

यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए., उत्तराखण्ड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है.

यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे निदेशक, आई.टी.डी.ए. से तत्काल समन्वय स्थापित करेंगे.