कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सिविल कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 500 के तहत उन्होंने आज पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केस दर्ज कराया है। इस मुकदमे में आरोप सही पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट में दर्ज किया है मुकदमा
सुशील मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बैंगलोर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी टाइटल वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया है। उन्होंने इस बात को कई बात दोहराया और उनका ये भाषण कई टीवी चैनल पर लाइव दिखाया गया। उनके इस भाषण से जितने भी मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं उनको चोर बताया गया है जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य न्यायालय से मिलनी चाहिए।
इस मुकदमे में सुशील मोदी ने बताया कि उनके गवाह संजीव चैरसिया, नितिन नवीन, मनीष कुमार हैं। उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाए और उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चलाकर सजा दी जाए।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज
राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी जोगिंद तूली नामक शख्स ने भी आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड संहिता के 124। के तहत राहुल गांधी पर पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है।