दो बहनों से छेड़छाड़ और अपहरण करने के मामले में आरोपी को तीन साल की कैद

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विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने एक युवक को दो नाबालिग बहनों का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को तीन साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार चैहान ने बताया कि 14 जून वर्ष 2016 को ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ले से एक सात वर्षीय लड़की और नौ वर्षीय ममेरी बहन घर से दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। देर तक भी बच्चियां घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया। पता चला कि एक युवक दोनों बहनों को बहला फुसलाकर कर जटवाड़ा पुल की ओर ले जा रहा था।

यहीं नहीं, युवक बच्चियों से छेड़छाड़ भी कर रहा था। दोनों बहनों के रोने पर लोगों को संदेह हो गया था। जिस पर लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया था। लेकिन इस दौरान आरोपी युवक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया था। दोनों बहनें डरी सहमी अपने घर लौट आई थीं। परिजनों को सारी आपबीती सुनाई थी। घटना के अगले दिन एक बच्ची के पिता ने आरोपी युवक राशिद उर्फ साजिद पुत्र मीर हसन निवासी मोहल्ला किला बन्दर टोल कोतवाली मंगलौर, हाल पता मोहल्ला मैंदानियान ज्वालापुर के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री और साले की पुत्री के अपहरण, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था।

सरकारी पक्ष की ओर से पेश किए गए आठ गवाह

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक का अपहरण, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने उक्त मामले में आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। पॉक्सो कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद दोषी राशिद उर्फ साजिद को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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